सुप्रीम कोर्ट की बुलडोज़र चलाने पर सख़्त टिप्पणी: एक नज़र उन विवादित मामलों पर

इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार का पक्ष रख रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से जस्टिस बीआर गवई ने पूछा, “किसी का घर केवल इस आधार पर कैसे ढहाया जा सकता है कि वो किसी मामले में अभियुक्त है?”

जस्टिस गवई ने यह भी कहा, “कोई व्यक्ति दोषी भी है तो क़ानून की निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना उसके घर को ध्वस्त नहीं किया जा सकता.”

उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि किसी भी इमारत को ढहाने की कार्रवाई इसलिए नहीं की गई है कि वो शख़्स किसी मामले में अभियुक्त था.

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, ”हमने एफिडेविट के माध्यम से दिखाया है कि नोटिस काफ़ी पहले ही भेजा गया था.”